राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस शेखर यादव के हटाने के केस में कहा यह संसद, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र का मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज गुरुवार को न्यायमूर्ति को हटाने की व्यवस्था दी। धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस शेखर यादव को उनके पद से हटाए जाने की मांग वाले केस में कहा सभापति के अधिकार क्षेत्र का विषय है ‘और अंतत: संसद तथा राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। सभापति धनखड़ ने राज्य सभा के महासचिव को यह सूचना सुप्रीम कोर्ट के महापंजीयक तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया। 

धनखड़ ने सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही खत्म होते ही 55 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर वाले नोटिस का जिक्र करते हुए कहा कि इस नोटिस में संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को पद से हटाने की माँग की गई है। राज्यसभा के चैयरमेन ने कहा कि मुझें सांसदों का नोटिस दिसंबर 2024 में प्राप्त हुआ।  इसमें जस्टिस शेखर यादव को पद से हटाने की मांग की गई है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि नोटिस में तारीख का दर्ज नहीं है। 

सभापति ने कहा  उल्लेखित विषय संवैधानिक रूप से राज्य सभा के सभापति के अधिकार क्षेत्र में आता है और अंतत: यह संसद और माननीय राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र का विषय है। धनखड़ ने कहा इस व्यवस्था की उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी एवं प्राप्त निविष्टियां को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि राज्यसभा के महासचिव इस सूचना को शीर्ष कोर्ट के महापंजीयक के साथ साझा करें।