
Mumbai News. बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के सभी राजमार्गों पर शौचालयों के लिए दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, नियमित रखरखाव और उसमें सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने का अनुरोध किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एम.एस.कार्णिक की पीठ के समक्ष वकील राजू ठक्कर की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि राज्य के सभी राजमार्गों पर बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं की अनुपस्थिति यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग यात्रियों के जीवन, स्वास्थ्य और सम्मान के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
राज्य राजमार्गों पर 400 शौचालय बनाने की 2018 की नीति के बावजूद राज्य सरकार निष्क्रिय है। पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) राज्य में प्रमुख राजमार्गों का प्रबंधन करता है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 जून को रखी है