
Satna News: खलिहान में रखी धान को लेकर वाद-विवाद कर मारपीट करने के एक मामले में आरोप साबित पाए जाने पर अदालत ने आरोपी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
नागौद की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिमोना सिंह कुल्हारा की कोर्ट ने आरोपी रामनारायण कुशवाहा पुत्र रामलाल कुशवाहा निवासी बमुरहिया-जसो पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से मुकेश अभिनंदन ने पक्ष रखा।
एडीपीओ ने बताया कि फरियादी सरोज कुशवाहा आरोपी के घर के सामने खलिहान में धान की फसल रखी थी, जिसको लेकर आरोपी ने वाद-विवाद किया और मारपीट की। फरियादी ने 1 दिसंबर 2022 को जसो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसी मामले में अदालत ने भादवि की धारा 325 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।