अतिक्रमण हटाने में देरी पर नासुप्र ने मांगी कोर्ट से माफी, चुनाव के कारण हुई देरी

Nagpur News. मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने शहर के शताब्दी चौक से ओंकार नगर चौक तक रिंग रोड से लगे मौजा बाभुलखेड़ा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई थी। इसपर नासुप्र अधिकारियों ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान मैन पॉवर की कमी के कारण अतिक्रमण हटाने में हुई देरी के लिए माफी मांगी है। न्यायालय को यह भी बताया गया कि चुनाव कार्य पूरा होते ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

… तो अवमानना ​​कार्यवाही के लिए तैयार रहें

न्यायालय ने कुछ अतिक्रमणकारियों की अपील की प्रगति के संबंध में प्रधान सचिव के समक्ष हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि यदि अगली तारीख तक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो अवमानना ​​कार्यवाही के लिए तैयार रहें। इसलिए, प्रधान सचिव ने अदालत को बताया कि अतिक्रमणकर्ता की अपील खारिज कर दी गई है। इसके बाद नासुप्र ने शताब्दी चौक रिंग रोड पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी।

77 लोगों को नोटिस जारी

इस मामले में दो भूखंड के मुद्दे पर अपील की सुनवाई थी। इसके अलावा नासुप्र के अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त थे। नासुप्र ने स्पष्ट किया है कि इसके कारण अतिक्रमण हटाने में देरी हुई है। हालांकि, चुनाव समाप्त होते ही नासुप्र ने 2 और 3 दिसंबर को अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया और 10 प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर दिया। नासुप्र के कार्यकारी अभियंता ने यह भी बताया कि 77 अन्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को नोटिस जारी कर कहा गया है कि उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा।