
New Delhi News राष्ट्रीय राजधानी के पांच रेस्तरां पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के कार्रवाई की जद में आ गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद अनिवार्य सेवा शुल्क वापस न करने के मामले में सीसीपीए ने पांच रेस्तरां- मखना डेली, ज़ीरो कोर्टयार्ड, कैसल बारबेक्यू, चायोस और फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें रेस्तरांओं को सेवा शुल्क राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है।
सीसीपीए ने 4 जुलाई 2022 को होटलों और रेस्तराओं में सेवा शुल्क के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा। किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी। कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
दिनांक 28 मार्च 2025 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवा शुल्क पर सीसीपीए के दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा। इसके बाद, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर प्राप्त शिकायतों के माध्यम से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के संज्ञान में आया कि शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ रेस्तरां उपभोक्ताओं से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना अनिवार्य सेवा शुल्क लगाना जारी रखे हुए हैं, जिससे उपभोक्ता अधिकारों का हनन हो रहा है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार ये रेस्तरां अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त हैं।