नरवाई जलाने पर लगेगा अर्थदण्ड, जिले में धारा 163 के तहत लागू है प्रतिबंधात्मक आदेश

Panna News: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुरेश कुमार द्वारा गत 11 मार्च को नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह आदेश सम्पूर्ण पन्ना जिले के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों को इसकी निगरानी कर उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही के लिए आवश्यक जानकारी से अवगत कराने के लिए कहा गया है। पर्यावरण विभाग द्वारा 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।