वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 7 दिन का समय, बोर्ड में नई नियुक्ति पर लगी रहेगी रोक

Bhaskar Jabalpur
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार (17 अप्रैल) को लगातार दूसरे दिन सुनवाई जारी है। 

‘7 दिन में दें जवाब’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित यूजर्स द्वारा वक्फ सहित वक्फों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। उस पर जवाब सेवा के 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।

वक्फ मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि मैं बहुत सम्मान के साथ कुछ कहना चाहता हूं। आप एक ऐसा कानून रोकने जा रहे हैं जिसे संसद ने पास किया है। मैं देश के सॉलिसिटर जनरल के तौर पर बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मैंने कोर्ट की बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन सिर्फ कुछ सेक्शन देखकर पूरे कानून पर रोक लगाना सही नहीं होगा।