
Mumbai News : बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ हुई बदसलूकी के मामले में हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा है कि इस मामले की जांच और प्राथमिकी दर्ज करने में लापरवाही बरतनेवाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ के समक्ष महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने बताया कि विभागीय जांच में एक अधिकारी के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही बरतने की बात सामने आई है। सराफ ने बताया कि पुलिस आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। स्कूल में अगस्त महीने में एक कर्मचारी ने दो बच्चियों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की थी। जिसकी जांच बदलापुर पुलिस कर रही थी। लेकिन पुलिस जांच में गंभीर खामियों को लेकर उमटे जन आक्रोश के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी स्कूल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन वह पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया। उच्च न्यायालय ने इस घटना पर स्वत: संज्ञान लिया था और वह मामले की जांच पर नजर रख रहा है। पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए छह हफ्ते बाद का समय तय किया है। हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई में बदलापुर पुलिस स्टेशन में तैनात लापरवाही के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाए। इस बीच सराफ ने अदालत को बताया कि दोनों पीड़ित बच्चियों की भलाई के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार की मनोधैर्य योजना (यौन शोषण पीड़िताओं के लिए) के तहत मुआवजे की राशि आवंटित की गई है
दो लापता लड़कियों के चलते एनकाउंटर का दावा
स्कूल में बच्चियों से बदसलूकी के आरोपी के एनकाउंटर को लेकर वकील नितीन सातपुते ने याचिका दायर की थी। जिसे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मृतक के पिता ने पहले ही इसी तरह की याचिका दायर कर रखी है। इसके बाद सातपुते के वकील विनोद रमन ने दावा किया कि स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राएं अब भी लापता हैं। इसका संबंध आरोपी के एनकाउंटर से हो सकता है इसीलिए मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। मामले में सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी को इस तरह का कोई काम नहीं सौंपा गया है। इसके बाद अदालत ने मामले में जवाब के लिए सीबीआई को नोटिस जारी करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।