दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को मिली जमानत, पिता की तबीयत खराब होने की दी थी अर्जी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है। शाहरुख पठान ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के बीच कांस्टेबल पर पिस्तौल तान दिया था। जिसके चलते उन्हें दिल्ली दंगों के दौरान बड़ा आरोपी करार दिया गया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शाहरुख पठान के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी है। 

3 अप्रैल 2020 से जेल के अंदर जीवन गुजार रहे शाहरुख पठान के पिता बीमार है। जिसकी देखभाल करने और अपने परिवार के लिए पैसा व्यवस्था करने के लिए जमानत दी गई है। कोर्ट ने शाहरुख पर 20,000 रुपये के निजी मुचलके की शर्त रखी है। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत के 15 दिन उसकी जेल की रिहाई से शुरू होंगे। 

दिल्ली पुलिस ने किया था जमानत याचिका का विरोध 

इधर, दिल्ली पुलिस ने शाहरुख पठान के अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शाहरुख पठान गंभीर जुर्म में जेल में बंद है। अगर शाहरुख पठान को जमानत मिलती है तो वह जमानत का उल्लंघन कर सकता है। कोर्ट ने जमानत की शर्त के तौर पर शाहरुख पठान को अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारियों को दे और मोबाइल फोन हमेशा ‘स्विच ऑन’ रखे। वहीं, कोर्ट ने शाहरुख पठान को हर दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे के बीच जाफराबाद थाने में हाजिरी देने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि शाहरुख पठान इस मामले से अन्य आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करेगा। 

शाहरुख पठान के पिता की तबीयत ठीक नहीं है। उसके पिता को आरके नरेंद्र प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमानत याचिका में शाहरुख पठान ने कहा था कि उसके घर में उसके पिता की देखभाल करने वाला कोई पुरुष सदस्य भी नहीं है। ऐसे में उसका अपने पिता के पास मौजूद होना जरूरी है।