
Mumbai News. बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को पालघर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को चार सप्ताह के भीतर चालू करने और उसके दो सप्ताह बाद आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार ने बुधवार को हलफनामा दाखिल कर आयोग के दो सप्ताह में कार्य करने की जानकारी दी।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ के समक्ष दत्ता अडोडे की ओर से वकील सुमित काटे की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार के वकील ने कहा कि इस साल 4 फरवरी को सरकारी अधिसूचना के अनुसार पालघर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने 10 फरवरी को अधिसूचना जारी की है।
इस पर पीठ ने पूछा कि उपभोक्ता आयोग कब से काम करना शुरू करेगा। इसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि आयोग के लिए स्टाफ 2 सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जाएगा। पीठ ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर पालघर जिला उपभोक्ता आयोग को कार्यात्मक बनाने और उसके दो सप्ताह बाद आदेश का पालन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
जनहित याचिका के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 28 राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापित करने का आदेश देती है। इस आदेश का सरकार द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय में कमरा नंबर 101 को जिला आयोग की स्थापना के लिए चिह्नित किया गया था।