
New Delhi News. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की बर्खास्त प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बुधवार को 14 फरवरी तक खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पूजा खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और ओबीसी-दिव्यांग कोटे का गलत लाभ उठाने का आरोप है।
न्यायाधीश बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को इस मामले में नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
गौरतलब है कि खेडकर ने 23 दिसंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनको अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि खेडकर के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता नजर आ रहा है। यह न केवल एक संवैधानिक संस्था बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी का एक बड़ा उदाहरण है और इस साजिश का पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता है।
खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करते समय गलत जानकारी देकर ओबीसी-दिव्यांग आरक्षण कोटे का लाभ उठाया था। हालांकि, पूजा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उन पर लगे आरोप आधारहीन हैं।