4 लोगों की हत्या मामले में 3 आरोपियों की फांसी रद्द, मुख्य आरोपी को 30 साल की कैद

Bhaskar Jabalpur
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Nagpur / Akola News : अकोला के 9 साल पुराने बहुचर्चित चऱ्हाटे परिवार के चार सदस्यों के हत्याकांड के तीन आरोपियों की फांसी की सजा बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने रद्द कर दी है। न्या. विनय जोशी और न्या. अभय मंत्री के डबल बेंच ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी बेटे को 30 साल कैद, उसके पिता को उम्रकैद और मां को बरी करने का आदेश दिया।

सत्र न्यायालय ने सुनाई थी फांसी की सजा

यह हत्याकांड 28 जून 2015 को अकोला जिले की तेल्हारा तहसील के ग्राम मालपुरा में ढाई एकड़ खेती की जमीन के विवाद को लेकर हुआ था। दोषियों के नाम पिता हरिभाऊ तेलगोटे, मां द्वारकाबाई तेलगोटे और बेटा कुंदन तेलगोटे है। इन तीनों पर बाबूराव चऱ्हाटे (शिक्षक), धनराज चऱ्हाटे, गौरव चऱ्हाटे और शुभम चऱ्हाटे की हत्या करने का आरोप था। उल्लेखनीय है कि दोषी द्वारकाबाई यह धनराज और बाबूराव की सगी बहन है। इस मामले में सत्र न्यायालय ने कुछ महीने पहले ही तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। राज्य सरकार ने उनकी फांसी बरकरार रखने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों की फांसी रद्द करते हुए कहा कि यह विरल से विरलतम मामला नहीं है। यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, समय पर उनके बीच हुई लड़ाई के कारण यह हत्याकांड हुआ।

सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी

राज्य सरकार के वकील संजय डोईफोडे ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर असंतोष जताया, साथ ही इस हत्याकांड में द्वारकाबाई तेलगोटे को बरी करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।