हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद किसी भी तरह का एक्शन लेने से किया मना, संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

Bhaskar Jabalpur
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर, 2024) को ट्रायल कोर्ट को अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में कोई भी एक्शन ना लें, जब तक यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल जज के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद निचली अदालत कोई कार्यवाही करे।
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