समय पर नहीं बनाया मकान, आयोग ने ठेकेदार पर ठोंका 7 लाख का हर्जाना

 Chhindwara।  महावीर रेसीडेंसी बरारीपुरा में मकान निर्माण का ठेका लेने के बाद समय पर मकान नहीं बनाने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने ठेकेदार के खिलाफ 7 लाख 13 हजार रुपए का हर्जाना चुकाने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता अर्पित नेमा ने बताया कि आवेदक डॉ पीआर नारेकर ने महावीर रेसीडेंसी में १ हजार वर्गफीट के प्लाट में मकान निर्माण के लिए कुणाल आलोनकर सावलेवाड़ी निवासी को ठेका दिया था। १ हजार २०० रुपए मटेरियल समेत ठेका लेने के बाद 4 लाख रुपए एडवांस भी लिए थे।

ठेकाशर्तों के आधार पर लगभग पूरी राशि ली जा चुकी है, लेकिन अब तक मकान अधूरा है। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठेकेदार कुणाल आलोनकर को एक माह के भीतर आवेदक को ७ लाख १३ हजार रुपए की राशि देने का आदेश दिया है।