लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास

Satna News: नववर्ष आगमन पर आयोजित पार्टी में पुराने वाद-विवाद पर लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारे को षष्टम अपर सत्र कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश विश्वदीपक तिवारी की अदालत ने आरोपी दिलीप सिंह टीकर पर जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से जीपी रमेश मिश्रा और एजीपी अखिलेश अवधिया ने पक्ष रखा।

छाती में मारी गोली

अभियोजन के अनुसार 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की दरमियानी रात में नववर्ष के उपलक्ष्य में सिटी होम्स कॉलोनी में कॉलोनीवासियों ने नववर्ष समारोह पार्टी का आयोजन किया था। खाना खाकर कॉलोनीवासी एक-दूसरे को नववर्ष की बधाई दे रहे थे। उसी समय आरोपी एमपी 19 सीए 4110 से आया और गाड़ी को सडक़ में खड़ी करके पंडाल के सामने आकर पंकज दुबे से बातचीत कर झगड़ा करने लगा।

इसी वाद-विवाद पर आरोपी ने अपनी गाड़ी से 12 बोर की राइफल और गोली का पट्टा निकाला और बंदूक लोड करके पंकज दुबे की छाती में गोली मार दी। गोली लगने के बाद आरोपी गाड़ी लेकर भाग गया, तभी पास में ही मौजूद पंकज के साढूभाई अजय मिश्रा और विनोद सोंधिया ने उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर हत्या का प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 302 और आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।