रज्जाक के खिलाफ नई शिकायत आए तो कोर्ट की अनुमति पर ही दर्ज करें प्रकरण

Bhaskar Jabalpur
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Jabalpur News । पिछले तीन साल से जेल में बंद बदमाश अब्दुल रज्जाक की पत्नी सुबीना बेगम ने हाई कोर्ट की शरण ली है। आरोप लगाया है िक राजनीतिक द्वेषवश और व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के चलते झूठे प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत कहा है िक यदि रज्जाक के खिलाफ कोई फ्रेश शिकायत आती है तो अदालत की अनुमति बिना उसे दर्ज नहीं किया जाए। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने शासन को जवाब पेश करने 4 सप्ताह की मोहलत दी है।

सुबीना की ओर से ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अली व एएस हुसैन ने दलील दी िक रज्जाक की प्रदेश के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी। इसी के चलते उसके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज िकए गए। तर्क दिया गया कि जैसे ही किसी मामले में जमानत मिलती है या जेल से रिहा होने की स्थिति बनती है, एक नया प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। माँग की गई िक रज्जाक को उसके खिलाफ दर्ज सभी प्रकरणों की जानकारी दी जाए ताकि वह उचित वैधानिक कदम उठा सके।

जेल में रहते दर्ज हुए 22 मामले

मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया िक अब्दुल रज्जाक 2021 से जेल में बंद है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जेल में रहते हुए उसके खिलाफ पुलिस द्वारा 22 प्रकरण दर्ज िकए गए। वर्ष 1991 से अभी तक रज्जाक के विरुद्ध कुल 42 मामले पंजीबद्ध हुए हैं, जिनमें से 20 में वह बरी हो गया है। कुल 21 मामलों में ट्रायल जारी है।