मैनहट्टन कोर्ट से ट्रंप को लगा बड़ा झटका, हश मनी मामले में बरकरार रहेगी सजा!

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के नवनिर्वाचित   डोनाल्ड ट्रंप आगामी 20 जनवरी को शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले उन्हे हश मनी मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें, अमेरीकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप पर हश मनी केस समेत 34 मामलों में आरोप लगाया गया था। जिसके बाद लोगों के मन में बड़ा सवाल पैदा हो रहा था कि क्या राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने से पहले ट्रंप जेल की सजा से बच पाएंगे? अब आज यानी मंगलवार 17 दिसंबर को अदालत ने अपने फैसले में ट्रंप की सजा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है।

दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हश मनी केस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को सजा सुनाई थी। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने उनकी सजा रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। उन्होंने इस याचिका में तर्क दिया था कि इस केस की वजह से उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर काम करने में काफी दिक्कत होंगी। इसके अलावा इस पद पर उनकी क्षमताएं भी बाधित होंगी।

लेकिन मंगलवार 17 दिसंबर को मैनहट्टन के जज जुआन एम मर्चेन ने डोनाल्ड ट्रंप की इस याचिका को रद्द कर दिया है। अब उनपर लगे ये आरोप के खिलाफ दी गई सजा बरकरार रहेगी।

क्या है हश मनी केस?

जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को मुंह बंद करन के लिए गुप्त रूप से पैसे देने का आरोप है। दरअसल, ट्रंप ने साल 2006 में एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके बाद स्टॉर्मी ने 2016 में इस संबंध को सार्वजनिक करने को लेकर ट्रंप को धमकी दे रही थी। इसके चलते ट्रंप ने उन्हें मुंह बंद रखने के लिए गुप्त रूप से पैसे दिए थे। ट्रंप को डेनियल्स को 1 लाख 30 हजार डॉलर के भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी पाया गया है।