मालेगांव बैंक से जुड़े 125 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शफी की मेडिकल जांच नहीं कराने पर ईडी को फटकार

Bhaskar Jabalpur
Bhaskar Jabalpur

Mumbai News : मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने मालेगांव बैंक से जुड़े 125 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य आरोपी अकरम शफी की मेडिकल जांच नहीं कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाई। विशेष अदालत ने ईडी के अधिकारियों को उसे मेडिकल जांच के बाद दोबारा पेश करने का निर्देश दिया। उसे दुबई भागने की कोशिश करते समय अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।

ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष मुख्य आरोपी अकरम शफी पेश किया। इस दौरान अदालत ने पाया कि उसकी (शफी) की मेडिकल जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई है। इस पर अदालत ने ईडी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उसे दोबारा मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश करने का निर्देश दिया।

ईडी का आरोप है कि शफी ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मालेगांव में खोले गए 14 बैंक खातों के दस्तावेजों का इंतजाम किया था और उसके द्वारा हवाला लेन-देन के जरिए 125 करोड़ रुपए की रकम बैंक खातों पर ट्रांसफर की गई थी।

शफी ने सूरत के फरार आरोपी बेसानिया वली मोहम्मद के साथ मिलकर कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई फर्जी कंपनियां खोलने की साजिश रची। ईडी ने जांच में पाया कि शफी के निर्देश पर ही सिराज मोहम्मद और उसके साथियों ने 14 करोड़ रुपए निकाले और एक अंगड़िया के जरिए मुंबई में ट्रांसफर किए। जांच से पता चला है कि मालेगांव से पैसे सागर नामक व्यक्ति ने प्राप्त किया था। मुख्य आरोपी शफी का रिसीवर सागर मालेगांव से मुंबई में भेजा गया था और हवाला लेन-देन के जरिए पैसे स्वीकार किया था।