
Mumbai News. भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच, प्रबंध निदेशक सुंदररमन राममूर्ति और चार अन्य आरोपियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में विशेष एसीबी अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उनके खिलाफ धोखाधड़ी और नियमों की अनदेखी के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था। माधबी और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एसजी डिगे की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी और तब तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं होगी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता माधबी और सेबी के तीन मौजूदा पूर्णकालिक निदेशकों अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय की ओर से पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररमन राममूर्ति और इसके पूर्व चेयरमैन और जनहित निदेशक प्रमोद अग्रवाल की ओर से पेश हुए। याचिकाओं में विशेष अदालत के आदेश को अवैध और मनमाना बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है।