बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास के लिए करें कार्यवाही

Panna News: शासन द्वारा आगामी 31 मार्च तक बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास के लिए विशेष अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अभियान में निरीक्षण एवं जनजागरण के तहत बाल तथा कुमार श्रम विरैली, पोस्टर बैनर इत्यादि के माध्यम से जिले में विस्तृत प्रचार-प्रसार गतिविधियां संपादित की जाएंगी। अभियान अंतर्गत बाल श्रमिक संभावित संस्थाओं फैक्ट्री, ढाबा, औद्योगिक क्षेत्र, होटल, दुकान सहित संगठित एवं असंगठित क्षेत्र जैसे खदानें, ईंट भट्टे, ऑटोमोबाइल, रेक पिकिंग, स्क्रेप मार्केट, ऑटो गैरेज एवं निर्माण क्षेत्रों में बाल श्रम उन्मूलन के लिए जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण व पुनर्वास की कार्यवाही की जाएगी।

इस दौरान बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत प्रावधानों के उल्लंघन पर दोषी नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में नोडल अधिकारी, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, थाना प्रभारी कोतवाली विशेष किशोर पुलिस इकाई पन्ना तथा अध्यक्ष, सदस्य बाल कल्याण समिति से अभियान में आवश्यक सहयोग का आग्रह किया गया है।