
Chhindwara News: जुन्नारदेव थाना क्षेत्र की एक महिला से उसकी पति ने रॉड से मारपीट की थी। मारपीट में घायल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। इस मामले के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश दीपराज कवड़े ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को दस साल की कैद और एक हार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अपरलोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि जुन्नारदेव निवासी अरविंद दवंडे ने ९ अक्टूबर २०१९ को दशहरा का मेले से लौटते वक्त पत्नी रानी से मारपीट की थी। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अरविंद के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। न्यायाधीश ने आरोपी अरङ्क्षवद को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को दस साल की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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