
Mumbai News हाई कोर्ट ने नाशिक जिला मध्यवर्ती सहकारी (एनडीसीसी) बैंक द्वारा 65 हजार किसानों से कर्ज पर ज्यादा ब्याज लेने को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
याचिका में दावा किया गया है कि सहकारी बैंक द्वारा किसानों को दिए कर्ज पर ब्याज लेने के लिए आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने 18 दिसंबर को जनहित याचिका पर अगली सुनवाई रखी है।मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष नाशिक के किसान प्रकाश बालकृष्ण शिंदे और अर्जुन दामू बोराडे की ओर से वकील सुनिल जावले द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की अोर से कहा गया कि एनडीसीसी बैंक से खेती के लिए कर्ज लेने वाले किसान कर्ज पर ब्याज बढ़ने से परेशान हैं और वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है किराज्य सरकार का सहकारी बैंकों की मनमानी पर कोई नियंत्रण नहीं है।