
Satna News: जिला मजिस्ट्रेट की सख्त पाबंदी के बाद भी जिले के नागौद ब्लाक क्षेत्र की 34 पंचायतों में नरवाई जलाने की 90 घटनाओं पर जिला पंचायत की सीईओ संजना जैन ने सभी संबंधित सरपंचों और सचिव को कारण बताओ नोटिस देकर 12 मई को दोपहर 3 बजे यहां जिला मुख्यालय में तलब किया है। सभी से जवाब मांगे गए हैं। उत्तर समाधान कारक नहीं पाए जाने पर सरपंचों के विरुद्ध जहां पंचायती राज एवं ग्राम सभा अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। वहीं सचिवों को निलंबित कर दिया जाएगा।
क्या हैं आरोप
खेतों में नरवाई जलाने से जहां पर्यावरण प्रदूषित होता है, वहीं आगजनी की घटनाएं भी हो रही हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सतीश कुमार एस ने संपूर्ण जिले में खेतों पर नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। आरोप है कि प्रतिबंध के बाद भी पंचायतों ने न तो किसानों को जागरूक करने की कोशिश की और न ही नरवाई जलाने वालों को चिन्हित कर इस आशय की रिपोर्ट एसडीएम को दी। सरपंच एवं सचिवों के इस कृत्य को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही माना है।
इन्हें मिले शोकाज
नागौद जनपद क्षेत्र के जिन सरपंचों एवं सचिवों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। उनमें बिलौंधा, इटमा, ओबारी, पवईया, उमरी ब्रज नंदन, नौनिया, सेमरी, लालपुर, सिजहटी, सिंहपुर, रेरूआ कला, अकौना साठिया, अमीलिया, वसुधा, उमरहट, गिंजारा, हिलौंधा, झिंगोदर, कचनार, कपूरी, मौहारी, उजनेही, गंगवरिया, बाबूपुर, लालपुर, छींदा, परसवारा, मढ़ी कला, धौरहरा, दुर्गापुर, इटौरा कला, बचबई और सेमरवारा पंचायतें शामिल हैं। इन 34 ग्राम पंचायतों में नरवाई से आग फैलने की 90 घटनाएं सामने आई हैं।