
Panna News: कृषि उपज मंडी में पंजीकृत व्यापारी एवं खाद्य सुरक्षा विभाग में पंजीकृत गेहूं के व्यापारियों द्वारा भारत सरकार की जारी अधिसूचना अनुसार स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा किया जाना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अभिहित अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है कि थोक व्यापारी एवं विक्रेता के लिए गेहूं के स्टॉक की सीमा 250 मेट्रिक टन रिटेलर के लिए 4 मेट्रिक टन और बिग चेन रिटेलर के लिए भी 4 मेट्रिक टन प्रति आउटलेट तथा प्रोसेसर के लिए स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत मात्रा की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधीन पंजीकृत एवं गेहूं के स्टॉक का कारोबार करने वाले समस्त खाद्य कारोबारकर्ता को निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन कर गेहूं स्टॉक संधारित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर भी नियमित रूप से स्टॉक की ऑनलाइन घोषणा करना अनिवार्य है। इस संबंध में शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए समस्त पंजीकृत एफएसएसएआई लाईसेंस व पंजीयन प्राप्त समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को सूचित किया गया है।