उत्तराखंड में सरकार ने किया यूसीसी लागू, जानें क्या सरकार हटने के बाद भी यूसीसी रहेगा लागू या आएंगे बदलाव?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज यानी सोमवार 27 जनवरी 2025 को यूसीसी नियम के पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि, क्या उत्तराखंड में सरकार बदलने के बाद भी यूसीसी लागू रहेगा या सरकार के बाद इसको वापस ले लिया जाएगा। चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अहम नियमों को, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले गोआ में यूसीसी लागू हुआ था, जिसके बाद अब उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। जहां पर यूसीसी लागू हुआ था। 

क्या सरकार बदलने पर बदलेंगे नियम?

बता दें, उत्तराखंड में सरकार बदले के बाद भी यूसीसी कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। क्योंकि, भारत में किसी भी तरह के कानूनों को निरस्त करने या खत्म करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही होता है। अगर कानून असंवैधानिक है तो न्यायपालिका भी उस कानून को खत्म कर सकती है। बता दें, राज्य सरकार किसी भी कानून को वापस नहीं ले सकती है लेकिन राज्य विधानसभा की तरफ से पारित कानून प्रस्तावों को राज्यपाल ही स्वीकृत करते हैं।

कब हुई थी समिति गठित?

बता दें, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति गठित हुई थी। इसके बाद, कमेटी ने करीब डेढ़ साल में अलग-अलग वर्गों से बातचीत के आधार पर ही चार भागों में तैयार किया था। और अपनी रिपोर्ट को 2 फरवरी 2024 में राज्य सरकार को दी थी। जिसके आधार पर ही 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा के विशेष सूत्र में यूसीसी विधेयक को पारित किया गया था। जिसके एक महीने बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी।

क्या है यूसीसी?

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों को एक जैसा ही कानून मानना होगा। भले ही वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, उनको कानून मानना ही होगा। बता दें, अगर किसी भी राज्य में यूसीसी लागू होता है तो, विवाह से लेकर तलाक, बच्चे, संपत्ति के बंटवारे और लिव-इन रिलेशनशिप के अलावा भी कई चीजों के लिए कानून बनता है।