
Satna News: स्थानीय ऑयल डिपो की आराजियातों के प्रस्तुत प्रकरण पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ ने यथास्थिति का आदेश दिवाकर प्रसाद वगैरह की प्रस्तुत याचिका की सुनवाई के बाद दिया है।
3 दिसंबर को एमपीआईडीसी के द्वारा तथ्यों को प्रस्तुत किए जाने के लिए समय दिए जाने की मांग के बाद अदालत ने यथास्थिति में यह आदेश दिया है। बगहा स्थित इंडियन ऑयल डिपो की जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने के लिए शासन द्वारा प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था, जिसके बाद वहां के किसानों ने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया था।