
Jabalpur News: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (राइट-टू-एजुकेशन) के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 5 मई से शुरू होगी। इसके तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को अशासकीय स्कूलों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने पॉलिसी और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
आरटीई के तहत की जाने वाली प्रक्रिया
प्रवेश के लिए पात्र इच्छुक आवेदक अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित निःशुल्क प्रवेश के लिए अपनी समग्र आईडी एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा।
पात्र आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जायेगा। जिला परियोजना समन्वयक याेगेश शर्मा ने बताया कि स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीटों का पोर्टल पर प्रदर्शन 5 मई से होगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार 7 मई से 21 मई तक संभव होगा।