अवैध अप्रवासियों को हिरासत में रखने का यूएस ने दिया आदेश, ट्रंप के हस्ताक्षर वाला पहला कानून

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कानून अप्रवासी निरोधी कानून ‘लैकेन राइली एक्ट पर साइन कर दिए हैं। यूएस में इस कानून के आने से अवैध अप्रवासी जो चोरी, सेंधमारी जैसे अपराधों में लिप्त हो उन्हें बिना सुनवाई के ही जांच एजेंसी पहले ही गिरफ्तार कर लेगी। 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद से ट्रंप का ये पहला कानून है, जिस पर उन्होंने साइन किए हैं। ट्रंप ने कानून को ऐतिहासिक बताया। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने लैकेन राइली एक्ट को 263-156 मतों से और सीनेट ने 64-35 मतों से पारित किया।

आपको बता दें राइली एक्ट को अमेरिकी संसद के निचले सदन और सीनेट दोनों में द्विदलीय समर्थन मिला। कानून पर साइन करते हुए ट्रंप ने कहा मैं आज जिस कानून पर साइन कर रहा हूं, उससे होमलैंड सुरक्षा विभाग को उन सभी अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार करना होगा, जो   चोरी, सेंधमारी, चोरी, पुलिस अधिकारी पर हमला, हत्या या किसी अन्य अपराध में संलिप्त हो। ट्रंप सरकार ने  इस कानून का नाम जॉर्जिया की 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा लैकेन राइली के नाम पर रखा गया है, जिसकी वेनेजुएला के एक अवैध अप्रवासी ने हत्या कर दी थी। कानून को लेकर ट्रंप का कहना है कि पहली बार, यह कानून, आव्रजन कानूनों को लागू करने से मना करने की स्थिति में राज्य सरकारों को संघीय सरकार पर केस चलाने का राइट भी देता है। इसे लेकर डेमोक्रेटिक सीनेटर डिक डर्बिन ने कानून की आलोचना की और कहा कि यह एक्ट संघीय सरकार की शक्ति को कमजोर करता है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा लैकेन राइली पर एक अवैध विदेशी गिरोह के मेंबर ने हमला किया, उसे बुरी तरह पीटा, उसके साथ क्रूरता की और उसकी हत्या कर दी, जिसे पिछली सरकार ने छोड़ दिया था।  

 दूसरी तरफ होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने कानून को लेकर कहा यह कानून हमारी कमजोर आव्रजन प्रणाली को बेहतर करेगा। ट्रंप के नए कानून के बाद , हिंसक अपराधियों और शातिर गिरोह के सदस्यों को अब अमेरिकी समुदायों में नहीं छोड़ा जाएगा।