अब अवैध पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Chandrapur News आगामी दीपावली की पार्श्वभूमि पर चंद्रपुर महानगर पालिका द्वारा निर्धारित अधिकृत जगह पर ही स्टॉल लगाकर पटाखा बिक्री करने के निर्देश मनपा ने दिए हैं। अनाधिकृत स्थानों पर पटाखा बिक्री किए जाने पर दुकान सील करने की चेतावनी मनपा ने दी है।

दीपावली के समय पर छोटी सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। इसके लिए महानगर पालिका ने सुरक्षा उपाय योजना कर रखे हंै। उसी प्रकार दुकानदारों को सुरक्षा की दृष्टि से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। मनपा की ओर से कोहीनूर तालाब और मूल रोड के कुंभार सोसाइटी मैदान पर ही पटाखा की दुकान लगाने की अनुमति दी है। पटाखा विक्रेताओं काे विस्फोटक नियम 2008 के प्रतिबंध और नियम का पालन करना आवश्यक है। नियमों का पालन हो रहा अथवा नहीं इसकी जांच के लिए मनपा ने दल गठित किए हैं। अनाधिकृत स्थानों से पटाखे बेचना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में दुकानें सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिए निर्देशों के अनुसार बेरियम साल्ट, लिथियम, आर्सेनिक, लीड, पारा जैसे तत्वों से युक्त पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है। ये तत्व जहरीली गैस छोड़ते हैं और ये गैस पशुओं और पौधों दोनों के लिए हानिकारक है, इसलिए चंद्रपुर मनपा केवल ग्रीन दिवाली मनाने की अपील करता है। शाम 7 से रात 10 बजे के बीच आतिशबाजी करनी हो तो ग्रीन पटाखा का ही उपयोग किया जा सकेगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।